इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चित्रकूट रानीपुर टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रत्यूष कुमार कटियार के विरुद्ध दो अवमानना याचिकाओं में जमानती वारंट जारी करते हुए आगामी 16 फरवरी की तिथि नियत कर दिया है। अधिवक्ता दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मामलों में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी ओर से दाखिल रिट याचिकाओं में याचीगणों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के आदेश पारित किए थे।
जिसका अनुपालन डीएफओ प्रत्यूष कुमार कटियार द्वारा नहीं किया गया, बल्कि भिन्न आदेश पारित करते हुए यह कहा गया कि वह न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के लिए पात्र नहीं पाए गए। इसके चलते रेवतीरमण व रामा यादव ने यह अवमानना याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया था
कि या तो आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करें अन्यथा पांच जनवरी 2026 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, किंतु न तो डीएफओ हाई कोर्ट आए और न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। जिस पर न्यायालय ने डीएफओ के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करते हुए आगामी 16 फरवरी की तिथि नियत कर दी है गौरतलब है कि चित्रकूट के डीएफओ प्रत्यूष कुमार कटियार प्रशिक्षण के लिए दो माह से जिले से बाहर हैं।











Users Today : 1
Users This Year : 23943
Total Users : 36536
Views Today : 1
Total views : 71817