रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बिजेश कुमार ने बीएचयू के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (लिपिक) स्वच्छता एवं सहायक सेवाएं राजेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई के अनुसार इस प्रकरण में शिव शंकर भारती ने 31 मई 2016 को सीबीआई के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि उनके पिता स्वर्गीय कल्लू बीएचयू में स्वीपर के पद पर काम करते थे और सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु 17 दिसम्बर 2014 को हो गई थी। कहा गया है
कि पिता की मृत्यु के उपरांत मिलने वाले लाभ एवं अन्य प्रक्रियाएं जारी करने के लिए आरोपी वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार 75000 रुपए मांग रहे थे। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर सीबीआई ने 2 जून 2016 को लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद सीबीआई ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।











Users Today : 54
Users This Year : 18025
Total Users : 30618
Views Today : 153
Total views : 60819