ब्रेकिंग न्यूज़.
उत्तर प्रदेश : OPERATION CONVICTION के तहत एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है . मामला 16 अगस्त 2021 का बताया जा रहा है.
पीड़िता के पिता ने नरही थाने में शिकायत किया कि आरोपी द्वारा उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ कई महीनों से दुष्कर्म किया जा रहा था. कुछ दिन बाद पुत्री की तबियत खराब हुई तो दवा लाकर उसको दिये तो मृत बच्चा पैदा हुआ. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
प्रकरण में 26 नवम्बर 2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से धारा 6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त गोपाल पटेल पुत्र स्व. रामस्वरूप पटेल (निवासी : दौलतपुर, थाना नरही, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 बलिया ने दोषसिद्द पाते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया. अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
वहीं, धारा 506 भादवि में दोषसिद्द पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश कुमार पाण्डेय रहे.
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला











Users Today : 21
Users This Year : 17462
Total Users : 30055
Views Today : 107
Total views : 59625