अवैध और हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों पर प्रशासन सख्त, बिक्री पाई गई तो होगी कानूनी कार्रवाई

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चन्दौली

शासन के निर्देशानुसार जनपद में अवैध, अपंजीकृत और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री, भंडारण और निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को चेतावनी जारी की है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि स्वीट नाईट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, स्लीपवेल और कम्फर्ट ब्रांड की अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों—डीमेफ्लूचिन और मेपेफ्लूथ्रिन का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अनधिकृत रसायनों का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने कहा सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों का संक्रमण, आंखों में जलन, एलर्जी और गंभीर शारीरिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है।

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि सभी विक्रेता इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। शासन और जिला प्रशासन द्वारा इन ब्रांडों की निगरानी तेज कर दी गई है।

यदि किसी भी प्रतिष्ठान में इन रसायनों से युक्त अगरबत्तियां पाई जाती हैं, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 और नियमावली-1971 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे ऐसे स्वास्थ्य संक्रामक और गैर-प्रमाणित उत्पादों के प्रयोग से बचें।

 

रिपोर्ट – आलिम हाशमी 

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