मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए

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दिनांक 23.06.2026 को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में थाना जंसा क्षेत्र स्थित चौकी रामेश्वरम में सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा प्रशांत सिंह द्वारा गोमती जोन के समस्त थाना क्षेत्रों से आए डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए—

* डीजे का संचालन केवल सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति एवं निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही किया जाए। बिना अनुमति अथवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

* ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करते हुए डीजे की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए, जिससे आमजन, छात्र-छात्राओं, अस्पतालों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों को असुविधा न हो।

* रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डीजे एवं लाउडस्पीकर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। शासन, प्रशासन एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

* किसी भी प्रकार के अश्लील, भड़काऊ, सांप्रदायिक, आपत्तिजनक अथवा सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले गीत, नारे या ऑडियो सामग्री का प्रसारण न किया जाए।

* जुलूस एवं कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मार्ग और समय का पालन किया जाए। पुलिस अथवा प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी स्थिति में मार्ग परिवर्तन न किया जाए।

* डीजे वाहन अथवा जुलूस के कारण यातायात बाधित न हो। सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग किया जाए।

* डीजे वाहन पर ओवरलोडिंग न की जाए। चलती गाड़ी पर खड़े होकर नृत्य, स्टंटबाजी अथवा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों से पूर्णतः परहेज किया जाए।

* डीजे वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा वाहन से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख जैसे आरसी, बीमा, फिटनेस एवं परमिट उपलब्ध होने चाहिए।

* कार्यक्रम के दौरान शराब, मादक पदार्थ अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नशे की अवस्था में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

* किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी अथवा अवैध हथियार, तलवार, चाकू अथवा अन्य शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

* जनरेटर, विद्युत तार, साउंड सिस्टम एवं अन्य विद्युत उपकरण सुरक्षित एवं मानक अनुरूप लगाए जाएं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना अथवा विद्युत हादसे की संभावना न रहे।

* आयोजक कार्यक्रम स्थल एवं जुलूस के दौरान व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक नियुक्त करें तथा पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें।

* पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।किसी भी प्रकार के विवाद, दुर्घटना, अफवाह, झगड़े अथवा अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना देकर आवश्यक सहायता प्राप्त की जाए।

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित न करें तथा ऐसी सामग्री की जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं। गोष्ठी में गोमती जोन के समस्त थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे।

 

रिपोर्ट: विजयलक्ष्मी तिवारी

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