थाना सैयदराजा में नौबतपुर एक ट्रक को किश्त भुगतान न होने पर फाइनेन्स एजेंसी (भारत रेपोशेशन एजेंसी) के द्वारा छीनने के मामले में लूट का मुकदमा दर्ज

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यार्ड संचालक को गिरफ्तार करते हुए ट्रक उपरोक्त को बरामद किया गया।

चन्दौली

 

पुलिस अधीक्षक के द्वारा फाइनेंस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया था कि वे रिकवरी के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही करेंगे कार्यवाही ।

पूर्व की घटना-

घटनाक्रम के अनुसार, प्रार्थी अमिताभ साहनी निवासी मुजफ्फरपुर, थाना चकिया, जनपद चन्दौली द्वारा पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि वह वाहन संख्या BR44GA7998 का चालक है। दिनांक 02.06.2026 को समय करीब दोपहर 03:00 बजे नौबतपुर चन्दौली के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति, जो स्वयं को गाड़ी फाइनेंसर बता रहे थे, बिना नंबर प्लेट की तीन-चार चारपहिया वाहनों से आए। उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की गाड़ी को जबरन रोका गया तथा विरोध करने पर गाड़ी के खलासी के साथ मारपीट की गई। इसके उपरांत वे लोग जबरन गाड़ी उठाकर ले गए, जबकि प्रार्थी की गाड़ी की मात्र एक किस्त (रुपये 47,958/-) ही बकाया थी।

अभियुक्तों द्वारा उक्त वाहन को नौबतपुर से ले जाकर दुर्गावती वैष्णवी पार्क में खड़ा कर दिया गया था। वादी मुकदमा अभिताभ साहनी पुत्र परान साहनी निवासी मुजफ्फरपुर पोस्ट भभौरा थाना चकिया जनपद चन्दौली के लिखित सूचना के आधार पर अभियोग संख्या 172/2026 धारा 309(6)/317(2) BNS का अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित थी ।

पुलिस की कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.06.2026 को फाइनेन्सर के नाम पर वाहन संख्या BR44GA7998 की लूट करने वाले अभियुक्त प्रिंस सिंह पुत्र टुन्नु सिंह उर्फ भानू प्रताप निवासी ग्राम दुलही पोस्ट करजी थाना चाँद कैमूर बिहार को वैष्णवी एसोसिएट/पार्किग यार्ड दुर्गावती कैमूर विहार से गिरफ्तार करते हुए वाहन संख्या BR44GA7998 की बरामदगी की गयी। प्रकरण में फाइनेंस एजेंसी (भारत रेपोशेशन एजेंसी) के अन्य कर्मियों के नाम प्रकाश में लाकर उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी व अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दो माह पूर्व आयोजित बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी दशा में ऋण वसूली के दौरान अवैध दबाव, जबरदस्ती या गुंडई का सहारा न लिया जाए। यदि किसी भी एजेंट या कर्मचारी द्वारा वाहन जबरन खींचने, अभद्रता करने या डराने-धमकाने जैसी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरुद्ध लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि एजेंसी के लोगों की भूमिका पाया गई तो उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आप सब रिकवरी के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्यवाही करेंगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.प्रिंस सिंह पुत्र टुन्नु सिंह उर्फ भानू प्रताप निवासी ग्राम दुलही पोस्ट करजी थाना चाँद कैमूर बिहार

आपराधिक इतिहास-

अभियोग संख्या 172/2026 धारा 309(6)/317(2) BNS

बरादगी का स्थान व समय-

वैष्णवी एसोसिएट/पार्किग यार्ड दुर्गावती कैमूर विहार दिनांक 04.06.2026 समय 01.10 बजे

बरामदगी का विवरणः-

लूट का वाहन एक ट्रक वाहन सं0 BR44GA7998

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 संतोष तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3.का. बृजेश चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली
4.का0 शंकर प्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली
5.चालक का. राजू सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली

 

रिपोर्ट – अलीम हाशमी

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