पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर पेट्रोल भरवाने संबंधी वायरल वीडियो प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सिंधोरा पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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सोशल मीडिया एवं विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर एक वायरल वीडियो/सूचना संज्ञान में आई, जिसमें पेट्रोल पंप पर असलहे के बल पर पेट्रोल भरवाने, कर्मचारियों के साथ अभद्रता एवं धमकी दिए जाने जैसे गंभीर आरोप प्रदर्शित किए गए थे। प्रकरण की गंभीरता एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत नीतू कादयान, पुलिस उपायुक्त, गोमती जोन, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी सिंधोरा को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

निर्देशों के अनुपालन में थाना सिंधोरा पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 90/2026 धारा 309(5), 351(3), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साथ ही अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जाने लगी।

इसी क्रम में दिनांक 19.05.2026 को थाना सिंधोरा की गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में चिन्हित अभियुक्त विवेक उर्फ गोलू उपाध्याय पुत्र अरविंद उपाध्याय, निवासी गड़खड़ा, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 28 वर्ष (थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर) तथा उसके साथी शनि सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासी डगराडीह, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 24 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी।

अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक बिना नम्बर प्लेट की बजाज कम्पनी पल्सर एन-160 मोटरसाइकिल तथा एक अवैध पिस्टल बरामद की गई। तत्पश्चात अभियुक्तों को दिनांक 20.05.2026 को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/17.05.2026 की रात्रि वे दोनों अभियुक्तगण गड़खड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर गए थे, जहां उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल के पैसे मांगने पर अभियुक्तों द्वारा पंप कर्मी को पिस्टल दिखाकर डराया-धमकाया गया तथा अभद्रता करते हुए मौके से फरार हो गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
• विवेक उर्फ गोलू उपाध्याय पुत्र अरविंद उपाध्याय, निवासी गड़खड़ा, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 28 वर्ष (हिस्ट्रीशीटर)
• शनि सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासी डगराडीह, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण
• एक बिना नम्बर प्लेट की बजाज कम्पनी पल्सर एन-160 मोटरसाइकिल
• एक अवैध पिस्टल

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास
अभियुक्त विवेक उपाध्याय उर्फ गोलू के विरुद्ध हत्या के प्रयास, डकैती/लूट, चोरी, अवैध शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, धमकी, सरकारी कार्य में बाधा, महिला एवं बाल अपराध, पॉक्सो अधिनियम, गुण्डा अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति सहित अन्य गंभीर अपराधों के विभिन्न अभियोग थाना सिंधोरा, आदमपुर, बड़ागांव, चोलापुर, फूलपुर एवं सारनाथ, जनपद वाराणसी में पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

(1) मु0अ0सं0 0090/2026 धारा 309(5), 351(3), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधोरा
(2) मु0अ0सं0 193/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना आदमपुर
(3) मु0अ0सं0 261/2023 धारा 392, 411 आईपीसी, थाना बड़ागांव
(4) मु0अ0सं0 90/2019 धारा 379/411 आईपीसी, थाना चोलापुर
(5) मु0अ0सं0 116/2016 धारा 308, 386, 427, 452, 506 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट, थाना फूलपुर
(6) मु0अ0सं0 203/2016 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट, थाना फूलपुर
(7) मु0अ0सं0 51/2016 धारा 323, 429, 436, 504, 506 आईपीसी, थाना फूलपुर
(8) मु0अ0सं0 204/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर
(9) मु0अ0सं0 205/2019 धारा 411 आईपीसी, थाना फूलपुर
(10) मु0अ0सं0 349/2019 धारा 323/352/506 आईपीसी, थाना फूलपुर
(11) मु0अ0सं0 143/2020 धारा 323, 354, 354(क), 363, 366, 376, 504, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना सारनाथ
(12) मु0अ0सं0 261/2021 धारा 379/411 आईपीसी, थाना सिंधोरा
(13) मु0अ0सं0 127/2022 धारा 323/504/506 आईपीसी, थाना सिंधोरा
(14) मु0अ0सं0 128/2022 धारा 379/411 आईपीसी, थाना सिंधोरा
(15) मु0अ0सं0 130/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधोरा
(16) मु0अ0सं0 62/2025 धारा 10/3 गुण्डा अधिनियम, थाना सिंधोरा
(17) मु0अ0सं0 55/2022 धारा 45 कारागार अधि0, 4 सीएलए एक्ट, 120बी, 147, 353 आईपीसी व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम

अभियुक्त शनि सिंह के विरुद्ध भी अवैध शस्त्र रखने, मारपीट, धमकी एवं अन्य गंभीर आपराधिक कृत्यों से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं—
(1) मु0अ0सं0 0090/2026 धारा 309(5), 351(3), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधोरा
(2) मु0अ0सं0 27/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिंधोरा
(3) मु0अ0सं0 82/2025 धारा 115(2), 118(1), 191(2), 324(4), 351(2), 352 बीएनएस, थाना सिंधोरा
(4) मु0अ0सं0 34/2022 धारा 323/504 आईपीसी, थाना सिंधोरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
प्र0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी, थाना सिंधोरा
उ0नि0 रोहित कुमार, चौकी प्रभारी कस्बा सिंधोरा
उ0नि0 विक्रम सिंह, थाना सिंधोरा
उ0नि0 प्रवीण कुमार पाण्डेय, थाना सिंधोरा
हे0का0 राकेश राम, थाना सिंधोरा
का0 धर्मेन्द्र रजक, थाना सिंधोरा

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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