वाराणसी अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने लूट के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। जौनपुर निवासी आरोपी कृष्णा सरोज उर्फ भानू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शुभम यादव ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी संदीप कुमार दीक्षित ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
कि 6 अगस्त 2025 को समय 6.40 बजे स्थान कथौली पिण्डरा, होटल चन्द्रा पैलेस पर ट्यूशन पढ़ाने गया था। वह 7.52 पर बाहर निकला व रिंग रोड से जाने लगा जब वह होटल से 300 मीटर की दूरी पर पहुँचा तो 1 बाइक पर सवार होकर दो बदमाश उसके पास पहुँचे तथा उसका 12 ग्राम सोने का चेन व वीवो 15 मोबाइल फोन पिस्टल दिखाकर छीन कर ले गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो आरोपी का नाम प्रकाश में आया।










Users Today : 79
Users This Year : 17774
Total Users : 30367
Views Today : 171
Total views : 60239