जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 366/2022 धारा 376AB, 354 भादवि व 5M/6  पॉक्सो एक्ट में दिनांक 13.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू पुत्र शेख रजनू निवासी फरीदपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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