उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप शुल्क को 90% तक कम कर दिया है, जिससे अब पंजीकरण कराना सस्ता हो गया है। पहले जहाँ 10,000 रुपये लगते थे, अब केवल 1,000 रुपये लगेंगे।

इस फैसले से किरायेदारी अनुबंधों के पंजीकरण में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भवन मालिक और किरायेदार दोनों को लाभ होगा और विवाद कम होंगे।










Users Today : 31
Users This Year : 10689
Total Users : 23282
Views Today : 40
Total views : 45701